>लाकडाउन में दुकान खुलने का आदेश

 


व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 08ः00 बजे से सायं काल 08ः00 बजे तक रहेगा: डीएम


शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी: डीएम


बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना होगा अनिवार्य: डीएम


अनलाॅक-1 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही: राकेश कुमार सिंह


कानपुर देहात 2 जून 2020


शासन के निर्देशों के तहत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त प्रमुख बाजारों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें पूर्व निर्गत आदेश के क्रम में पूर्व व्यवस्थानुसार दायीं व बायीं पटरी पर खुलेंगी।


जिलाधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 08ः00 बजे से सायं काल 08ः00 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिससे की दुकान में आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेंगी। सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04ः00 बजे से 07ः00 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06ः00 बजे से 09ः00 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व भ्रमण कर ऐसी व्यवस्था बना दी जायेगी, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग प्रभावी रह सके। सम्बन्धित द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा। मिठाई की दुकाने इस शर्त के साथ खुलने की अनुमति होगी कि दुकान में बैठाकर ग्राहकों को खाद्य सामग्री का ग्रहण नहीं कराया जायेगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।